Delhi School Admission: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराने वाले की इच्छा रखने वाले अभिभावकों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 6वीं और 9वीं कक्षा में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए 8 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार यानी 4 अप्रैल को इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया था।
यहां करना होगी रजिस्ट्रेशन
बता दें, 6वीं और 9वीं में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें एडमिशन के लिए केवल दिल्ली में रहने वाले छात्रों को ही मौका दिया जाएगा। एडमिशन की प्रक्रिया तीन अलग-अलग चरणों में होगी। जानकारी के मुताबिक, एडमिशन लेने के लिए पहले चरण की शुरआत 8 अप्रैल दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन इसी वेबराइट http//:www.edudel.nic.in के माध्यम से होंगे।
एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसी वेबसाइट पर चयनित छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पहले चरण में एडमिशन के लिए 30 अप्रैल से लेकर 10 मई तक जो डॉक्यूमेंट जमा किए जाएंगे, उनका वेरीफिकेशन किया जाएगा। पहले चरण की प्रक्रिया खत्म होने के बाद दूसरे चरण के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 मई से और तीसरे चरण की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू की जाएगी।
6ठीं कक्षा के लिए उम्र 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 7वीं कक्षा के लिए 11 साल से 13 वर्ष, 8वीं के लिए 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच और 9वीं कक्षा के लिए 13 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 15 वर्ष से कम होनी चाहिए।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
ऑनलाइन फॉर्म के लिए इन दस्तावेजों जैसे आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जन्म तिथि और छात्रों के अभिभावकों के मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी अभिवाभक को अपने पास रखनी होगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मोबाइल नंबर पर एक मैसेज के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा।
एडमिशन की जानकारी के लिए शिक्षा निदेशालय ने दो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। यह हेल्पलाइन नंबर 1800116888 और 10580 हैं। इन नंबरों के माध्यम से एडमिशन से जुडे सवालों के जवाब जान सकते हैं। इन नंबर की सहायता से हर दिन सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे तक कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली के स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके लिए बच्चे के नाम वाला राशन कार्ड/बीपीएल कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि में से कोई भी दस्तावेज स्थायी निवासी के प्रमाण के लिए होना चाहिए।