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जेल से बाहर आया Gurmeet Ram Rahim, इतने दिनों की मिली फरलो

गुरमीत राम रहीम फरलो पर सुनारिया जेल से बाहर आ गया है। जेल से बाहर आने के लिए उसने जून 2024 में फरलो की मांग की थी। इसके लिए उसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
Gurmeet Ram Rahim| SHRESHTH BHARAT

Gurmeet Ram Rahim: गुरमीत राम रहीम आज यानी मंगलवार को जेल से बाहर आ गया है। उसे एक बार फिर से फरलो मिल गई है। इस बार राम रहीम को पूरे 21 दिन की फरलो मिली है, जिसके बाद वह सुनारिया जेल से बाहर आ गया है।

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हरियाणा की सुनारिया जेल से मंगलवार सुबह लगभग करीब 6.30 बजे पुलिस सुरक्षा में रिहा किया गया। बताया जा रहा कि वह फरलो की अवधि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में बिताएगा।

Gurmeet Ram Rahim ने जून 2024 में की थी फरलो की मांग

बलात्कार के मामले में दोषी राम रहीम जेल में अपने दिन काट रहा है। जेल से बाहर आने के लिए उसने जून 2024 में एक बार फिर फरलो की मांग की थी। इसके लिए उसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

राम रहीम ने पूरे 21 दिनों तक के लिए फरलो की मांग की थी। बता दें कि इससे पहले फरवरी में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की याचिका पर सुनवाई करते वक्त हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा था कि वह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को उसकी अनुमति के बिना आगे पैरोल न दे।

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बता दें कि में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की याचिका ने ही डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को अस्थायी रिहाई दिए जाने को चुनौती दी थी।

क्या होती है फरलो?

फरलो एक तरह से छुट्टी की तरह होती है, जिसमें कैदी को कुछ दिन के लिए रिहा किया जाता है। फरलो की अवधि को कैदी की सजा में छूट और उसके अधिकार के तौर पर देखा जाता है। यह सिर्फ सजा पा चुके कैदी को ही दी जाती है। यह आमतौर पर उस कैदी को मिलती है जिसे लंबे वक्त के लिए सजा मिली हो।

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कैदी को अपने परिवार और समाज के लोगों से मिलने के लिए फरलो दी जाती है। बता दें कि इसे बिना कारण के भी दिया जा सकता है। चूंकि जेल राज्य का विषय है, इसलिए हर राज्य में फरलो को लेकर अलग-अलग नियम है। वहीं, उत्तर प्रदेश में फरलो देने का प्रावधान नहीं है।

इस मामले में जेल में बंद है राम रहीम

राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है।राम रहीम को पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में दोषी करार दिया था। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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