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इन पांच बैंकों के खिलाफ RBI ने लिया एक्शन, लिस्‍ट में आपका बैंक तो शामिल नहीं?

सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 बैंक और 3 फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। RBI ने इन पांच बैंकों पर कड़ा एक्शन लेते हुए भारी जुर्माना लगाया है।
Reserve Bank Of India| SHRESHTH BHARAT

Reserve Bank Of India: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकों और फाइनेंस कंपनियों पर काफी कड़ी नजर बनाए हुए है। बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की ओर से नियमों के उल्लंघन पर RBI अपने एक्शन मोड पर नजर आ रहा है।

हम ऐसा इसलिए कह रहे है, क्योंकि सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 बैंक और 3 फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है।

RBI ने सीएसबी बैंक (CSB Bank), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) और मुथूट हाउसिंग फाइनेंस (Muthoot Housing Finance) सहित पांच इकाइयों पर भारी जुर्माना लगाया है।

निडो होम फाइनेंस लिमिटेड (Nido Home Finance Limited) और अशोका विनियोग लिमिटेड (Ashoka Viniyoga Limited) पर भी RBI ने कड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना रेगुलेटरी नॉर्म्स के उल्लंघन के चलते लगाया गया है।

CSB Bank पर लगा 1.86 करोड़ रुपये का जुर्माना

RBI ने CSB Bank पर वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में रिस्क मैनेजमेंट तथा आचार संहिता से संबंधित गाइडलाइन और शाखा प्राधिकरण पर मास्टर सर्कुलेशन से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के कारण CSB Bank पर 1.86 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

Union Bank of India पर लगा 1.06 करोड़ रुपये का जुर्माना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) पर अपने नो योर कस्टमर यानी केवाईसी (KYC) से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन न करने और अन्य कारणों के चलते RBI ने इस पर 1.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

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Muthoot Housing Finance पर लगा 5 लाख रुपये का जुर्माना

RBI ने इस कंपनी पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2021′ के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के चलते पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

Nido Home Finance और Ashoka Viniyoga पर लगा 3.1 लाख रुपये का जुर्माना

निडो होम फाइनेंस लिमिटेड (Nido Home Finance Limited) पर पांच लाख रुपये और अशोका विनियोग लिमिटेड (Ashoka Viniyoga Limited) पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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Reserve Bank Of India के इस एक्शन से ग्राहकों पर क्या होगा असर?

इस मामले में आरबीआई ने कहा कि प्रत्येक मामले में जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इनका संबंध इन इकाइयों के वित्तीय लेनदेन (Financial Transactions) से नहीं है।

यह जुर्माना इस बात का संकेत है कि आरबीआई बैंकों के नियमों का पालन करने के लिए मजबूर कर रहा है। इससे बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा और भविष्य में ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिल सकती हैं। आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे।

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आरबीआई (Reserve Bank Of India) का यह फैसला ग्राहकों के लिए काफी फायदेमंद है। आपको अपनी बैंक या वित्तीय संस्था में पैसे जमा करने या निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी।


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