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अजमेर ब्लैकमेल कांड: सभी 6 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Ajmer Blackmail Scandal: देश के सबसे चर्चित सेक्स स्केंडल अजमेर ब्लैकमेल कांड के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अदालत ने छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Ajmer Blackmail Scandal

Ajmer Blackmail Scandal: देश के सबसे चर्चित सेक्स स्केंडल अजमेर ब्लैकमेल कांड के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अदालत ने छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि अजमेर की विशेष अदालत ने नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, नसीम सैयद, जमीर हुसैन व सोहिल गनी को दोषी करार दिया है। वहीं, इस पूरे कांड में 18 आरोपी शामिल थे, जिनमें से 9 को पहले ही दोषी करार दे दिया गया था। बाकी बचे हुए 9 आरोपियों में से एक ने आत्महत्या कर ली, जबकि एक फरार चल रहा है। वहीं एक आरोपी का अलग से ट्रायल चल रहा है। बाकी के छह आरोपियों को आज आजीवन की सजा सुनाई गई है।

जानें पूरा मामला

अजमेर में यूथ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष फारुख चिश्ती, उसका साथी नफीस और उसके गुर्गे कॉलेज की लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे। फार्महाउस और रेस्टोरेंट में पार्टियों के नाम पर लड़कियों को बुलाते थे और फिर उन्हें नशीला पदार्थ पिलाकर उनके साथ गैंगरेप करते थे और फिर उनकी न्यूड तस्वीरें खींच लेते थे। इसके बाद आरोपित लड़कियों को ब्लैकमेल कर दूसरी लड़कियों को अपने साथ लाने का दबाव बनाते थे।

मुख्य आरोपी यूथ कांग्रेस का तत्कालीन जिला अध्यक्ष फारूख चिश्ती

साल 1992 में 100 से अधिक कॉलेज की लड़कियों के साथ गैंगरेप कर उनके न्यूड फोटो सर्कुलेट करने के इस केस का मुख्य आरोपी यूथ कांग्रेस का तत्कालीन जिला अध्यक्ष फारूख चिश्ती था।

साल 1992 का है मामला

दरअसल, साल 1992 में स्कूल व कॉलेज की छात्राओं के साथ गैंगरेप हुआ था। पूर्व में 9 आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया जा चुका है। इन्हीं आरोपियों में से 10 साल की सजा काटने के बाद 9 को बरी कर दिया गया था। इन्हीं में से एक आरोपी फरार चल रहा है। वहीं, एक आरोपी ने जमानत के बाद फांसी लगा ली थी। इसके अलावा, एक आरोपी पर 377 मामले में अलग से मामला चल रहा है।


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