श्रेष्ठ भारत (Shresth Bharat) | Hindi News

Our sites:

|

Follow us on

|

ज्ञानवापी मामले में अदालत ने कही ये बात…

Gyanvapi mosque| Allahabad High Court | shreshth bharat

ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत देने वाले वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। मुस्लिम पक्ष द्वारा पेस किए गई दलिलों के बाद जस्टिस रोहित  रंजन अग्रवाल ने अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की है।   

इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील पुनित गुप्गुता और एसएफए नकवी ने आज कहा कि ज्ञानवापी पर किसका अधिकार है यह अभी तक साबित नहीं हुआ है। इसका पता लगाए बिना किसी को ज्ञानवापी का अधिकार नहीं दिया जा सकता है, वाराणसी  कोर्ट ने तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज जारी किए गए आदेशों की सर्टिफाइड कॉपी  भी दाखिल की जो पहले दाखिल नहीं की गई थी।

साथ ही हिंदू पक्ष ने आज ज्ञानवापी पर अपना हक साबित करने के लिए कुछ कागजात भी हाईकोर्ट में दाखिल की है।

आपको बता दें कि वाराणसी जिला अदालत के द्वारा जारी किए गे आदेश “ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने पूजा करने की इजाजत” के खिलाफ दो फरवरी को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (जो वाराणसी में ज्ञानवपई मस्जिद का प्रबंधन करती है) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।     


संबंधित खबरें

वीडियो

Latest Hindi NEWS

Health News
Health News: टॉयलेट सीट पर चलाते हैं फोन, बड़ी बीमारी से हो सकते हैं ग्रसित!
CM DHAMI
Uttarakhand: जनजातीय गौरव दिवस आज, मुख्यमंत्री धामी करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ
UPPSC Exam News Date
UPPSC Exam News Date: UPPSC परीक्षा की नई तारीख का एलान, जानें कब होगा एग्जाम
UPPSC RO-ARO Protest
UPPSC Protest: छात्रों का आंदोलन 5वें दिन भी जारी, जानें कहां फंसा है पेंच
Anshul Kamboj
Ranji Trophy: अंशुल कंबोज ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने 6ठें भारतीय गेंदबाज
India Vs South Africa 4th T20
IND vs SA: सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी सूर्या ब्रिगेड, जानें संभावित प्लेइंग11