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UP में इस उम्र के लोगों को नहीं मिलेगी शराब, आबकारी मंत्री का सख्त आदेश

आबकारी विभाग के स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल ने मंगलवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा की थी। यहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में बार और क्लबों में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब नहीं दी जाएगी....
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UP Liquor Age: अगर आप शराब पीने के शौकीन है और आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब यूपी में 21 साल से कम लोगों को किसी भी बार और क्लबों में शराब नहीं परोसी जाएगी। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री नितिन अग्रवाल ने आदेश दिया है कि इस नीति का सख्ती से पालन किया जाए और लगातार निगरानी भी रखी जाए।

21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी शराब

दरअसल, आबकारी विभाग के स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल ने मंगलवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा की थी। यहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में बार और क्लबों में 21 वर्ष (UP Liquor Age) से कम आयु के व्यक्तियों को शराब नहीं दी जाएगी। मंत्री ने ये भी कहा कि इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा, ताकी इस नियम का पालन सही ठंग से हो सके।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

आबकारी मंत्री अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि तय या फिर निर्धारित समय सीमा के बाद प्रदेश में कोई भी शराब की दुकानें खुली नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें- उन्नाव हादसे को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

शराब से इतना मिला राजस्व

मंत्री अग्रवाल ने आगे कहा कि जिन शराब की दुकानों के पास ग्राहकों को बैठाकर शराब पिलाने का लाइसेंस नहीं है, वहां खुले में लोग किसी भी दशा में मदिरा का सेवन न करें। मंत्री ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 58,310 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष माह जून तक 11,783.76 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है।


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