CM Yogi On Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच संग्राम छिड़ गया है। अखिलेश के गोरखपुर में बुलडोजर चलवाने वाले बयान का सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है।
सीएम योगी ने कहा कि हर किसी के हाथ बुलडोजर पर नहीं टिक सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे।
‘चाचा-भतीजे में वसूली को लेकर लगती थी होड़’
सीएम योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि चाचा-भतीजे में वसूली को लेकर होड़ लगती थी कि कौन कितना वसूल कर लेगा। एरिया बंटे हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अलग-अलग जिलों में उत्पात मचा रहे हैं। 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति ऐसी ही थी। ये लोग प्रदेश में कितनी तबाही मचाए हुए थे, यह किसी से छिपा नहीं है। महाभारत के सारे रिश्ते थे।
‘टीपू भी चले सुल्तान बनने’
सीएम योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाते थे, आज उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने!! सपना देख रहे हैं, मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं।
‘सपा की सरकार आते ही बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा’
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ के डॉ राम मनोहर लोहिया सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी और बीजेपी का सफाया होगा। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा।
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अखिलेश यादव ने आगे कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के परिणाम से पूरे देश की राजनीति प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है। किसान परेशान है और नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है। बता दें, अखिलेश यादव का यह बयान बुलडोजर एक्शन ) पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आया है।
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बुलडोजर एक्शन पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए।
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गंभीर अपराधों के आरोपियों के घरों पर अधिकारियों द्वारा अक्सर की जाने वाली बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि यदि व्यक्ति दोषी भी हो तो भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है।