Maharashtra Assembly Elections: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ नेता शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी अजित पवार के पास ही रहेगा। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अजित पवार गुट को उसके पिछले आदेश का “सावधानीपूर्वक” पालन करना होगा और चुनाव विज्ञापनों में अस्वीकरण जोड़ना होगा। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने अभी इस मामले में अंतिम फैसला नहीं लिया है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, “यदि हमें लगता है कि हमारे आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है, तो हम स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।”
इससे पहले यह अस्थायी आदेश तब आया था जब शरद पवार गुट ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अजित पवार गुट को देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसमें मांग की थी कि लोकसभा चुनाव से पहले दोनों गुटों को नया चुनाव चिन्ह दिया जाए।
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इस बार, एनसीपी (शरद पवार) ने अदालत में जाकर शिकायत की थी कि अजित पवार गुट ने उसके आदेश का उल्लंघन किया और अपने चुनावी पोस्टरों और बैनरों में कोई अस्वीकरण नहीं जोड़ा, जिससे लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं के मन में “बड़े पैमाने पर भ्रम” पैदा हुआ।
आज पीठ ने अजित पवार के गुट को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि उन्हें अपने लिए शर्मनाक स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए।
न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “कृपया एक नया हलफनामा दाखिल करें कि आप वर्तमान में और चुनाव समाप्त होने तक हमारे निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष हमारे निर्देशों का पालन करेंगे। कृपया अपने लिए शर्मनाक स्थिति पैदा न करें।”
शरद पवार ने कांग्रेस से निकाले जाने के बाद 1999 में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पूर्णो संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर एनसीपी की स्थापना की थी। पिछले साल जुलाई में, शरद पवार के नेतृत्व की शिकायत करते हुए अजित पवार ने अधिकांश विधायकों के साथ गठबंधन तोड़ लिया था और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली भाजपा-शिवसेना सरकार का समर्थन किया था।
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शरद पवार द्वारा स्थापित एनसीपी का चुनाव चिन्ह विभाजन से पहले ‘घड़ी’ था और वरिष्ठ नेता ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इससे मतदाता भ्रमित होंगे।
जब मामला शीर्ष अदालत में पहुंचा तो न्यायाधीशों ने कहा था कि चुनाव आयोग का फैसला अगले आदेश तक लागू रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि शरद पवार के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल अजित पवार गुट राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर सकता।