श्रेष्ठ भारत (Shresth Bharat) | Hindi News

Follow us on:

नाबालिग आरोपी के माता-पिता को 14 दिन तक पुलिस हिरासत में भेजा

Porsche Car Accident Case: पुणे की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिंग आरोपी के माता-पिता को 14 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा है। पुलिस ने कहा कि इन्होंने कथित रूप से सबूत मिटाने...
Porsche Car Accident Case | CAR | PUNE | COURT | SHRESHTH BHARAT

Porsche Car Accident Case: पुणे की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को पोर्श कार दुर्घटना के 17 वर्षीय किशोर के माता-पिता की पुलिस हिरासत 14 जून तक बढ़ा दी है। पुलिस ने अदालत को बताया कि किशोर के माता-पिता ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। इसलिए, उनसे पूछताछ करने की और आवश्यता है। 

क्या था मामला? (Pune Car Accident Case)

बता दें कि मामला 19 मई का है। तेज रफ्तार से आ रही लग्जरी कार पोर्श ने बाइक सवार कपल को टक्टर मार दी थी। कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। कपल मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। दोनों पेशे से इंजीनियर थे और पुणे में नौकरी कर रहे थे।

दोनों पर लगा था ड्राइवर को धमकाने का आरोप

नाबालिग के दादा और पिता ने कथित तौर पर ड्राइवर को दुर्घटना का दोष अपने ऊपर लेने की धमकी दी थी। साथ ही उन्होंने कथित तौर पर ड्राइवर का अपहरण कर लिया था और उसे अवैध रूप से अपने घर में कैद कर लिया था। ड्राइवर की पत्नी ने उसे वडगांव शेरी इलाके में आरोपी के बंगले के सर्वेंट क्वार्टर से मुक्त कराया था।

नाबालिग के ब्‍लड सैंपल को ससून जनरल अस्पताल में बदलने का आरोप

दरअसल, नाबालिग को 5 जून तक एक ऑब्‍जर्वेशन होम में भेजा गया था। इस मामले ने नया मोड़ तब आया जब पुलिस ने कहा कि नाबालिग के ब्‍लड सैंपल को ससून जनरल अस्पताल में बदल दिया गया था, जिससे यह दिखाया जा सके कि दुर्घटना के समय आरोपी नशे में नहीं था। पुलिस ने नाबालिग के रक्त के नमूनों में हेरफेर करने के आरोप में ससून अस्पताल में फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के तत्कालीन प्रमुख डॉ. अजय तावड़े, चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्रीहरि हरनोल  और कर्मचारी अतुल घटकांबले को गिरफ्तार किया था। 

आरोपी के पिता की कुल नेट वर्थ 601 करोड़ रुपये

आरोपी के परदादा ब्रम्हदत्त अग्रवाल ने कई कंपनियों की शुरुआत की थी। उनकी कंपनी ने पुणे के वडगांव शेरी, खराड़ी, विमान नगर इलाकों में कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए हैं। इतना ही नहीं ये कंपनी पुणे में एक पांच स्टार होटल का निर्माण भी कर चुकी है। फिलहाल विशाल अग्रवाल की स्वामित्व वाली अलग-अलग कंपनियों की कुल नेट वर्थ 601 करोड़ रुपये के आसपास है।

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की इन धाराओं के तहत मामला हुआ था दर्ज

हालांकि, आरोपी की उम्र 17 साल है। ऐसे में बार के मालिकों के खिलाफ कानून का उल्लंघन कर नाबालिग को शराब पिलाने का आरोप था। पुलिस ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और 77 के तहत आरोप लगाए। वहीं, सामने आए CCTV फुटेज में भी आरोपी को दुर्घटना से पहले शराब पीते देखा गया था।


संबंधित खबरें

वीडियो

Latest Hindi NEWS

UP Cabinet
योगी सरकार ने PRD के जवानों को दी खुशखबरी, बढ़ाई गई सैलरी
Delhi Weather
दिल्ली-एनसीआर में हीटवेव की चेतावनी, राजस्थान में रेड अलर्ट जारी
KKR vs LSG Head to Head Records
IPL 2025: KKR ने जीता टॉस, लखनऊ सुपर जायंट्स को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता
Waqf Bill in Supreme Court
वक्फ कानून के खिलाफ SC में कई याचिकाएं दायर, 15 अप्रैल को हो सकती है सुनवाई
Supreme Court On Tamil Nadu Governor
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर को लगाई फटकार, जानें क्या हैं मामला?
pm modi
मुद्रा योजना से महिलाओं और युवाओं को लाभ, उद्यमिता को बढ़ावा: प्रधानमंत्री मोदी