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PAN – आधार को लिंक करने की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ी


सरकार ने PAN – आधार को लिंक करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है. अब आप 31 जून तक PAN – आधार को लिंक कर सकते हैं. पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी.

आपको बता दे PAN – आधार को लिंक करने की डेट पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है. सबसे पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी लेकिन तब लिंकिग प्रोसेस फ्री थी. एक अप्रैल 2022 से लिंकिंग प्रोसेस की फीस 500 रूपये कर दी गई. बाद में यही फीस 1 जुलाई 2022 को बढ़ाकर 1000 रूपये कर दी गई. ये आकंड़े सेंट्रल बोर्ज ऑफ डायरेक्ट टैक्स के प्रेस रिलीज करके जारी किए है.

पिछले साल संसद में जो PAN के सरकारी आकड़े जारी किए थे उनके अनुसार 6.17 करोड़ के कुल इंडिविजुअल PAN में से 4.67 करोड़ PAN – आधार लिंक हुए थे. अगर आपने 31 जून तक PAN – आधार लिंक नहीं करवाया तो आपका PAN कार्ड इनएक्टिव हो जायेगा. अगर आप इस इनएक्टिव PAN कार्ड को कहीं भी यूज करेंगे तो आपको आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 B  के अनुसार 10,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा.

 

 


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