Coaching Center Death Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI को ओल्ड राजेंद्र नगर मौत मामले के आरोपी मनोज कथूरिया की एसयूवी को देने का निर्देश दिया है।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने CBI के जांच अधिकारी (IO) को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने, मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने और वाहन को कथूरिया को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने कथूरिया को मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार एक सुरक्षा बांड दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसे IO ने संतोषजनक माना।
अदालत का निर्देश सीबीआई के आईओ द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि वाहन का 30 अगस्त को एक मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया था।
CBI की हिरासत में है SUV
सीबीआई ने पहले 28 अगस्त को एक स्थिति रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें अदालत को सूचित किया गया था कि वाहन और इमारत के गेट का निरीक्षण IIT दिल्ली के प्रोफेसरों की एक टीम द्वारा किया गया था। कथूरिया का वाहन सीबीआई की हिरासत में है। घटना के समय वह वाहन चला रहा था। उन्हें ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी।
सीबीआई के सरकारी वकील ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) से वाहन की जांच के लिए समय मांगा था। रिपोर्ट में बताया गया कि आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसरों की टीम ने वाहन और बिल्डिंग के गेट की जांच की है। अब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से जांच करवाई जानी है।
मनोज ने दायर की थी याचिका
इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को वाहन की जांच विशेषज्ञों से कराने का निर्देश दिया था। मनोज कथूरिया ने सीबीआई की हिरासत से अपनी एसयूवी को छुड़ाने के लिए याचिका दायर की थी। उनकी गाड़ी राजेंद्र नगर थाने में खड़ी है।
27 जुलाई को पुराने राजेंद्र नगर में एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में यूपीएससी की परीक्षा देने वाले तीन अभ्यर्थियों की डूबने से हुई मौत हो गई थी। इस मामले में कथूरिया जमानत पर बाहर हैं।