दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी। सिसोदिया को दिल्ली की कोर्ट ने लखनऊ में भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए बड़ी राहत दी है। सिसोदिया ने 12 से 16 फरवरी तक जमानत की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने 13 से 15 फरवरी तक जमानत दी है। मनीष सिसोदिया कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 14 फरवरी को लखनऊ में मनीष सिसोदिया को उनकी भतीजी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज शाम 4 बजे दिल्ली की कोर्ट ने आप नेता को बड़ी राहत देते हुए तीन दिन की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। मनीष सिसोदिया लखनऊ में 14 फरवरी को अपनी भतीजी के शादी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था।
इससे पहले हाल ही में अदालत ने सिसोदिया को हफ्ते में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत भी दे दी थी। इस दौरान मनीष सिसोदिया से डॉक्टर भी मिल सकेंगे। अगले आदेश तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। ये इजाजत भी दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट से ही मिली थी। वहीं मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर अदालत 22 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी। सिसोदिया को बीते साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में हुई थी।