अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण वाले मामले में दोषी पाया गया है. कोर्ट ने अतीक के साथ उसके भाई अशरफ सहित सभी 10 आरोपियों को दोषी पाया है. अतीक अहमद को प्रयागराज की MP – MLA कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण कांड में दोषी पाया है. अतीक को कल ही गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया था. वहीं इसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया था. कोर्ट ने अतीक अहमद, अशरफ, दिनेश पासी, अंसार अहमद, खान सौलत हनीफ, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली, एजाज अख्तर को दोषी करार दिया है. एक आरोपी अंसरा अहमद की मौत हो चुकी है. बाकी सभी आरोपी जमानत पर बाहर थे.
राजू पाल की 2005 में हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का 2006 में अपहरण हुआ था. उमेश पाल ने अतीक अहमद पर अपहरण करके डरा धमकाकर अपने पक्ष में गवाही करवाने का आरोप भी लगाया था. उमेश पाल 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुकदमे में गवाह थे.