Delhi HC Yuvraj Singh: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने एक बिल्डर के खिलाफ अपने फ्लैट के साथ हैराफेरी करने का आरोप लगाया है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने युवराज सिंह के द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए रियल एस्टेट कंपनी को नोटिस जारी किया है।
दिल्ली हाईकोर्ट से राहत की मांग करते हुए युवराज सिंह ने अपनी याचिका में विवाद का फैसला करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की है। जस्टिस सी हरि शंकर ने युवराज सिंह की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की और रियल एस्टेट फर्म ब्रिलियंट एटोइल प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा है।
Hathras Stampede: CM योगी ने लिया एक्शन, SDM-तहसीलदार समेत 6 अफसर सस्पेंड
ये था पूरा मामला
युवराज सिंह ने व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन और कंपनी के साथ उनके द्वारा बुक किए गए फ्लैट की डिलीवरी में देरी करने का आरोप लगाया है। युवराज सिंह के मुताबिक, 2021 में दिल्ली के हौजखास में कंपनी के साथ एक फ्लैट बुक किया था। उस समय उस फ्लैट की कीमत लगभग ₹14.10 करोड़ बताई गई थी। युवराज सिंह को नवंबर, 2023 में फ्लैट दिया गया, जब उन्होंने फ्लैट को देखा तो पाया कि उसमें गुणवत्ता से समझौता किया गया है।
युवराज ने लगाए ये आरोप
पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा कि बिल्डर ने गुणवत्ता से समझौता किया और फ्लैट की फिटिंग, फर्निशिंग, लाइट और फिनिशिंग की क्वालिटी को कम कर दिया। इसी के चलते फ्लैट देने में देरी और उसमें खराब क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करने के लिए हर्जाना मांगा है।