Constitution Of India: लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज यानी मंगलवार को घोषित कर दिए जाएंगे, जिस भी को पार्टी बहुमत प्राप्त होगी, उस पार्टी के किसी एक सदस्य को देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा। पर क्या आप जानते हैं कि संविधान के अनुसार भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे किया जाता है?
प्रधानमंत्री प्रशासन का प्रमुख और सरकार की कार्यकारी शाखा में सदस्यों के नेता के तौर पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अधीन काम करता है। प्रधानमंत्री अन्य कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्त और उन्हें बर्खास्त भी कर सकते हैं। वो कैबिनेट सदस्य के साथ-साथ अध्यक्ष भी होते हैं। प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की निगरानी, लोकतांत्रिक प्रणाली, विशेष रूप से अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली में राज्य के प्रमुख के रूप में काम करने के लिए चुना जाता है।
प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है?
भारत की प्रणाली संसदीय सरकार प्रशासन पर आधारित होती है। देश के प्रधानमंत्री का चयन उस राजनीतिक पार्टी के नेताओं द्वारा किया जाता है, जो चुनाव में बहुमत से जीतते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(i) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। बता दें कि अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। इस मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की मदद और सुझाव के आधार पर ही राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर सहमति देते हैं।
कौन बन सकता है प्रधानमंत्री?
- प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि प्रतियोगी भारतीय नागरिक हो।
- प्रतियोगी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए।
- प्रतियोगी लोकसभा का सक्रिय सदस्य है तो उसकी आयु 25 वर्ष (न्यूनतम) होनी चाहिए।
- यदि प्रतियोगी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करता है तो उसकी आयु 30 वर्ष (न्यूनतम) होनी चाहिए।
- प्रतियोगी का उस राजनीतिक पार्टी या गठबंधन से होना आवश्यक है, जिसे लोकसभा में जनता से सबसे ज्यादा वोट मिले हों।
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