Common Civil Code in Uttarakhand: उत्तराखंड में आज समान नागरिक संहिता (UCC) करेगा। ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बन जाएगा। आज पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उनके आने पहले ही यूसीसी को राज्य में लागू कर दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। दरअसल, यह कानून उन लोगों पर भी लागू होगा , जो उत्तराखंड के रहने वाले और वह बाहर रहते हैं।
बता दें कि इससे पहले इसे राज्य सचिवालय में आज यूसीसी पोर्टल का अनावरण किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
पूरी कर ली गई है तैयारी: CM धामी
इससे पहले सीएम धामी ने आगे कहा, ‘हम अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर लिया गया है। जनवरी 2025 से पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी कर ली गई है।’
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने राज्य के लोगों से 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले यूसीसी लाने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद हमने इसे प्राथमिकता से किया। समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किया गया और इस पर एक अधिनियम लाया गया।
क्या होता है UCC?
दरअसल, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों (हर धर्म, जाति, लिंग के लोग) के लिए एक ही कानून होना। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे के साथ-साथ लिव-इन रिलेशनशिप जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक से कानून होगा। शादी के साथ-साथ लिव-इन में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है।