Rajupal murder case: सीबीआई कोर्ट ने बसपा विधायक राजूपाल की हत्या के मामले में सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, एक आरोपी को चार साल की सजा सुनाई गई है। राजू पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद औऱ अशरफ दोनों नामजद थे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को राजूपाल की हत्या में दोषी करार दिया। इसमें से आबिद, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, फरहान को चार वर्ष की सजा सुनाई। बता दें, 25 जनवरी 2005 को तत्कालीन बसपा विधायक राजूपाल की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अतीक अहमद और अशरफ भी राजू पाल हत्याकांड में नामजद थे। लेकिन उन दोनों की मौत हो चुकी है। साल 2004 में राजू पाल बीएसपी के टिकट से विधायक चुना था। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी और अतीक अहमद का भाई अशरफ हार गया था। इसी की वजह से अतीक अहमद ने रीजूपाल की हत्या करवा दी थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को राजूपाल की हत्या में दोषी करार दिया। इसमें से आबिद, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, फरहान को चार वर्ष की सजा सुनाई। बता दें, 25 जनवरी 2005 को तत्कालीन बसपा विधायक राजूपाल की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस गोलीबारी में दो और लोगों की मौत हो गई थी। इनके नाम देवीपाल और संदीप यादव थे। वहीं, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पूजा पाल ने धूमनगंज थाने में राजूपाल की हत्या के संबंध में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इस FIR में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम भी शामिल था। बता दें, इस हत्याकांड के ठीक 16 दिन पहले राजूपाल की पूजा पाल से शादी हुई थी।