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हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द, JJ बोर्ड ने भेजा बाल सुधार गृह

पुणे हिट एंड रन मामले में 17 साल नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई है। जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड ने उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया है...
Pune Car Accident Case minor accused father and grandfather remanded police custody till 31 may

Pune Porsche Accident: पुणे हिट एंड रन मामले में 17 साल के नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई है। जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड ने उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया है। पुणे पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को 5 जून तक सुधार गृह में भेज दिया है।

वयस्क की तरह केस चलाने की मांग

वहीं, पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी पर वयस्क (एडल्ट) की तरह केस चलाया जाना चाहिए, जिसके लिए पुलिस ने ऊपरी अदालत से अनुमति मांगी है। हिट एंड रन मामले में पुलिस ने आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार किया है और 24 मई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है।

यह भी पढ़ें- पुणे हिट एंड रन मामले में Bar मालिक और मैनेजर गिरफ्तार, जानें महाराष्ट्र में शराब पीने की उम्र

आरोपी के पिता पर फेंकी गई स्याही

पुलिस ने मंगलवार को विशाल अग्रवाल को छत्रपति संभाजी नगर से अरेस्ट किया था, जिसके बाद आज कोर्ट में पेश किया। दोपहर में पुलिस विशाल को सत्र न्यायालय ले जा रही थी। इस दौरान में एक संगठन से जुड़े लोगों ने विशाल पर स्याही फेंकी। साथ ही उन्होंने पुलिस वैन को रोकने की भी कोशिश की। हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिस ने भीड़ को हटाया।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि मामला 19 मई का है। तेज रफ्तार से आ रही लग्जरी कार पोर्शे ने बाइक सवार कपल को टक्टर मार दी थी। कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। कपल मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। दोनों पेशे से इंजीनियर थे और पुणे में नौकरी कर रहे थे।


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