Bibhav Kumar Hearing: राज्य सभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में बिभव कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव की याचिका पर सुनवाई 8 जूलाई तक टाल दी है। बिभव पर 13 मई को सीएम हाउस में स्वाति के साथ बदसलूकी करने का आरोप है।
जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की बेंच ने बिभव कुमार (Bibhav Kumar Hearing) की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर कहा कि आज बिभव कुमार की गिरफ्तारी और रिमांड की चुनौती वाली याचिका पर फैसला आना है। हमें उसका इंतजार करना चाहिए। मुझे स्थिरता के बारे में कोई संदेह नहीं है। आदेश आज सुनाए जाने हैं।
तीस हजारी कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
बता दें कि बिभव कुमार (Bibhav Kumar) ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद बिभव ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तीस हजारी कोर्ट के जज गौरव गोयल ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर बिभव को जमानत दे दी जाती है, तो वो केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
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13 मई को CM हाउस में क्या हुआ था?
स्वाति मालीवाल 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए सीएम के आवास पर गई थीं। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि वहां अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार ने उनके साथ न केवल बदसलूकी कि बल्कि मारपीट भी की थी। दिल्ली पुलिस के आलाधिकारी ने स्वाति मालीवाल से मुलाकात कर उनसे घटना के बारे में जानकारी ली थी। बाद में बिभव कुमार के खिलाफ गैरजमानती धारा समेत आईपीसी के अन्य सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया गया था।