Uttarakhand UCC Bill: उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी नियमावली पर सोमवार को एक बैठक की, जिस पर उत्तराखंड सरकार ने मुहर लगा दी है। यानी कि अब जल्द ही राज्य में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। सरकार इसी महीने से यूसीसी को लागू कर सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, इसे 26 जनवरी को लागू किया जा सकता है क्योंकि उस दिन गणतंत्र दिवस है, लेकिन तारीख की अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। वहीं सरकारी विभाग की तरफ से इसके लिए राज्य भर में यूसीसी पोर्टल की मॉक ड्रिल का आयोजन करेगी।
सीएम धामी ने किया एलान
बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलान कर दिया था कि राज्य में जनवरी 2025 से ‘समान नागरिक संहिता’ यानि यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। इसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसा होने से उत्तराखंड आजादी के बाद ‘समान नागरिक संहिता’ लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा।
जानें क्या होगा यूसीसी में?
दरअसल, यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, मेंटिनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों न हो, उन सबके लिए एक समान कानून है यूसीसी।
बता दें कि 2015 में यूसीसी लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। UCC लागू होने से प्रदेश क्या नियम कायदे बदल जाएंगे और किसे क्या अधिकार मिलेंगे, यह जानना भी जरूरी है।
यूसीसी के बाद हलाला जैसी प्रथाओं पर होगी रोक
दरअसल, यूसीसी को आने के बाद हलाला और इददत की प्रथाएं बंद हो जाएंगी। वहीं, लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा भी मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आधार कार्ड अनिवार्य होग।