Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आप अपने बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पैसे जोड़ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के नियमों में बदलाव किया गया है।
बदले गए नियमों के मुताबिक, इस योजना के तहत खोले गए वैसे खाते, जिन्हें कानूनी अभिभावकों या माता-पिता द्वारा नहीं खोला गया था, उन्हें अब जारी रखने के लिए गार्जियनशिप को ट्रांसफर कराना होगा।
करें यह जरूरी काम
ये नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। नियमों में बदलाव के बाद अब दादा-दादी या नाना-नानी के द्वारा खोले गए सुकन्या समृद्धि खातों को भी कानूनी अभिभावक या माता-पिता के नाम पर ट्रांसफर करना जरूरी होगा।
इन खातों को किया जाएगा बंद
नए नियम के अनुसार, अब किसी भी परिवार में अगर 2 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खोले गए हैं, तो उन खातों को बंद कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य खातों के प्रबंधन में होने वाली गड़बड़ी को रोकना है। इसके साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि सिर्फ बेटियों के कानूनी अभिभावक ही इस योजना का लाभ उठा पाएं।
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2015 में आई थी सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)
सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ही इस योजना की भी शुरुआत हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए फाइनेंस सुरक्षा देना था, जिससे बेटियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें।
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