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नए आपराधिक कानून संविधान की भावना के अनुरूप हैं- अमित शाह

New Delhi, Dec 11 (ANI): Union Home Minister Amit Shah speaks in the Rajya Sabha during the Winter Session of the Parliament, in New Delhi on Monday. (ANI Photo/Sansad TV)

गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि नए आपराधिक कानून बिल संविधान की भावना के अनुरूप हैं और देश के लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 पर लोकसभा में बहस का उत्तर देते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक 2023 पर अमित शाह ने कहा कि नए कानून ब्रिटिश काल के कानूनों की जगह लेंगे।

अमित शाह ने कहा “मोदीजी के नेतृत्व में मैं ऐसे बिल लाया हूं जो भारतीयता, भारतीय संविधान और लोगों की भलाई पर जोर देते हैं। संविधान की भावना के अनुरूप कानून बदले जा रहे हैं।”     

अमित शाह ने कहा कि विधेयक लोगों को न्याय देने में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने कहा कि विधेयकों में “मॉब-लिंचिंग” को अपराध के रूप में शामिल किया गया है। मंत्री ने कहा कि ब्रिटिश काल के कानूनों का उद्देश्य विदेशी शासन की रक्षा करना था और नए विधेयक जन-केंद्रित हैं।

लोकसभा ने मंगलवार को 1860 के भारतीय दंड संहिता, 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए तीन विधेयकों पर चर्चा की थी। अमित शाह ने पिछले हफ्ते लोकसभा में तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पेश किए जो आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किए गए तीन बिलों को गृह मंत्री ने वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि बिल वापस ले लिए गए हैं और तीन नए बिल पेश किए गए हैं क्योंकि कुछ बदलाव किए जाने थे। उन्होंने कहा कि विधेयकों की स्थायी समिति द्वारा जांच की गई थी और आधिकारिक संशोधनों के साथ आने के बजाय विधेयकों को फिर से लाने का निर्णय लिया गया।

भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 का उद्देश्य आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है।

पहले के बिल 11 अगस्त को संसद के निचले सदन में पेश किए गए थे और उन्हें स्थायी समिति को भेजा गया था। बहस का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि विधेयकों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ है। 


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