Allahabad High Court On Shahi Jama Masjid: उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की मस्जिद कमेटी की मांग को मंजूर किया है।आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) रंगाई पुताई का काम कराएगा। ASI को एक हफ्ते में व्हाइट वॉश का काम पूरा करना होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है, सिर्फ बाहरी परिसर में व्हाइट वॉश होगा। मस्जिद कमेटी ने बाहरी परिसर में ही रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही साफ सफाई की मांग को मंजूर कर लिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया मस्जिद परिसर में साफ सफाई का काम पूरा भी करा चुका है, अब हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है।
मस्जिद कमेटी की प्रतिक्रिया
संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे अपनी बड़ी जीत बताया है और हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में मस्जिद पक्ष की जीत हुई है। बता दें कि जामा मस्जिद कमेटी ने पिछली सुनवाई पर एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की थी। एएसआई रिपोर्ट के आधार पर ही हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की इजाजत नहीं दी थी, एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि अभी रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है।
हिंदू पक्ष की प्रतिक्रिया
इस दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से भी यह कहा गया है कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है। संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग के काम की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की थी।
विवाद की पृष्ठभूमि
संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद की पृष्ठभूमि में यह बताया जा सकता है कि मस्जिद कमेटी ने रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग के काम की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर याचिक दाखिल की थी। हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई की थी।