Uddhav Thackeray Announced Maharashtra Bandh: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बदलापुर की घटना के विरोध में शनिवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ है और इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है।
उन्होंने कहा, “कई लोगों को लगने लगा है कि स्कूल में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। कल के महाराष्ट्र बंद में सिर्फ महाविकास अघाड़ी ही नहीं, बल्कि सभी नागरिक हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र बंद दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। कल के बंद के दौरान बस और ट्रेन सेवाएं भी बंद होनी चाहिए। आप किसी भी धर्म या जाति के हों, लेकिन अपनी बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए इस बंद को सफल बनाएं।”
महाराष्ट्र सरकार पर बोला तीखा हमला
महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि, “लड़कियों के साथ क्या हो रहा है? ये सब चल रहा है, सरकार क्या कर रही है? हम लाडली बहन योजना के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सरकार पहले महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दे। इसके बाद इन सभी योजनाओं पर बात करें। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। दुकानदारों को भी सोचना चाहिए कि उनकी भी बेटियां हैं, इसलिए उन्हें भी हमारे बंद में शामिल होना चाहिए, कल महाराष्ट्र बंद सिर्फ 2 बजे तक रहेगा। बंद को लेकर कुछ लोग कोर्ट चले गए हैं, लगता है उन्हें अपनी बहनों और परिवार की चिंता नहीं है।”
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लोगों को सरकार से सवाल करने का अधिकार- उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे ने कहा कि “अगर पुलिस ने सही तरीके से कार्रवाई की होती, तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। कल कोर्ट ने भी फटकार लगाई। लोगों को सरकार से सवाल करने का अधिकार है। जब लोगों के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, तो कोर्ट ही एकमात्र रास्ता बचता है।”
‘एक्स’ पर किया था एलान
इससे पहले ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उद्धव ठाकरे ने लिखा था, “बदलापुर की घटना के विरोध में महा विकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। यह महाराष्ट्र बंद राजनीतिक नहीं है, बल्कि विरोध और कुप्रथा पर लगाम लगाने के लिए है।”
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SIT ने दर्ज की स्कूल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर
एसआईटी ने कहा, बदलापुर में नाबालिगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटना में स्कूल अधिकारियों के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए एफआईआर दर्ज की है, जिसके अनुसार प्रत्येक अधिकारी को नाबालिगों के खिलाफ इस तरह के यौन उत्पीड़न के बारे में पता चलने पर आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना देना अनिवार्य है।