Hemant Soren Bail: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए राहत भरी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने 28 जून को जमीन घोटाला मामले में उन्हें जमानत दे दी है। सोरेन को 50 हजार रुपये के 2 मुचलके पर कोर्ट ने रिहाई दी है। बड़गाईं में 8.5 एकड़ जमीन के कथित घोटाला मामले में हेमंत सोरेन का नाम आया था, जिसके बाद 31 जनवरी 2024 की रात ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था।
31 जून को हुई थी मामले की सुनवाई (Hemant Soren Bail)
झारखंड हाई कोर्ट ने सोरेन की जमानत याचिका पर 31 जून को सुनवाई की थी। झामुमो नेता के वकील कपिल सिब्बल लगातार जमानत के लिए अर्जी लगा रहे थे। वहीं, ईडी के तरफ से केस लड़ रहे वकील एसवी राजू अक्सर जमानत का विरोध करते नजर आए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
कई बार खारिज हो चुकी है सोरेन की जमानत याचिका
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन बार-बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो जा रही थी। आखिरकार, शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से सोरेन को बड़ी राहत मिली है।
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क्या है पूरा मामला?
बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 31 करोड़ रुपये से ज्यादा की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप है। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से वह रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में हैं।