श्रेष्ठ भारत (Shresth Bharat) | Hindi News

Our sites:

|

Follow us on

|

Republic Day: 26 जनवरी तक ढाई घंटे के लिए फ्लाइट हुईं बैन

Gujrat ats arrest four Islamic state terrorists from Ahmedabad airport

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए 19 जनवरी से 26 जनवरी तक सुबह 10:20 बजे से दोपहर 12:45 बजे के बीच दिल्ली हवाई अड्डे से कोई भी उड़ान नहीं आएगी या प्रस्थान करेगी।

जैसा कि देश 75वें गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्तर पर पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) सहित उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक भारत के प्रति शत्रु कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैरा-ग्लाइडर, पैरा जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। -मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), माइक्रो-लाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या यहां तक ​​कि विमान से पैरा-जंपिंग आदि।

दिल्ली पुलिस के अनुसार “गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या VI-23014/209/दिल्ली/2018-वीएस दिनांक 10.05.2019 के अनुसरण में, मैं, संजय अरोड़ा, पुलिस आयुक्त, दिल्ली भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या यू-11036/3/1978 (आई) यूटीएल, दिनांक 01.07 .1978 के साथ पठित आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या पैरा जंपिंग जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगाता है। गणतंत्र दिवस समारोह-2024 के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में विमान आदि की ऑनलाइन बिक्री और ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।”

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि “चूंकि सभी संबंधितों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस नहीं दिया जा सकता है, इसलिए आदेश को एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इसे जनता की जानकारी के लिए प्रेस के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा और सभी डीसीएसपी, एसीएसपी, तहसील, सभी पुलिस स्टेशन और दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली छावनी बोर्ड के अपर के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रतियां चिपकाई जाएंगी।‘’

दिल्ली पुलिस के अनुसार “यह आदेश 18 जनवरी, 2024 से लागू होगा और 29 दिनों की अवधि यानी 15 फरवरी, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए।” 


संबंधित खबरें

वीडियो

Latest Hindi NEWS

Health News
Health News: टॉयलेट सीट पर चलाते हैं फोन, बड़ी बीमारी से हो सकते हैं ग्रसित!
CM DHAMI
Uttarakhand: जनजातीय गौरव दिवस आज, मुख्यमंत्री धामी करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ
UPPSC Exam News Date
UPPSC Exam News Date: UPPSC परीक्षा की नई तारीख का एलान, जानें कब होगा एग्जाम
UPPSC RO-ARO Protest
UPPSC Protest: छात्रों का आंदोलन 5वें दिन भी जारी, जानें कहां फंसा है पेंच
Anshul Kamboj
Ranji Trophy: अंशुल कंबोज ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने 6ठें भारतीय गेंदबाज
India Vs South Africa 4th T20
IND vs SA: सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी सूर्या ब्रिगेड, जानें संभावित प्लेइंग11