K Kavitha Bail: मनीष सिसोदिया के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को भी बड़ी राहत दी है। मंगलवार को कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है।
Supreme Court grants bail to BRS leader K Kavitha in the excise policy irregularities case
— ANI Digital (@ani_digital) August 27, 2024
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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए के. कविता की जमानत याचिका को स्वीकार किया है। बता दें कि हाई कोर्ट ने कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने के साथ-साथ गवाहों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है।
इन शर्तों पर मिली जमानत
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए के. कविता को राहत देते हुए कुछ शर्तों पर जमानत दी है (K Kavitha Bail), जिसका पालन करना आवश्यक है।
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- कोर्ट की पहली शर्त यह है कि वो सबूतों से छेड़छाड़ बिल्कुल न करें
- अपने दूसरे शर्त में कोर्ट ने के. कविता से गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है।
15 मार्च को हुई थीं गिरफ्तार
15 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था।