श्रेष्ठ भारत (Shresth Bharat) | Hindi News

Our sites:

|

Follow us on

|

हाईकोर्ट ने CA उम्मीदवारों की याचिका को किया खारिज, जानिए पूरा मामला

DELHI HIGH COURT | CA | LOKSABHA ELECTION 2024 | SHRESHTH BHARAT

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कई चार्टर्ड अकाउंटेंट उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई  याचिका को खारिज कर दिया। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटर और फाइनल परीक्षाओं को जून तक स्थगित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। लोकसभा चुनाव के बाद जून में परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी।

कोर्ट ने लगाई याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को फटकार

न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने सोमवार को याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों से पूछा, क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई परीक्षा नहीं हो सकती? बाद में याचिका खारिज करते हुए पीठ की राय थी कि कोई भी नियम यह नहीं कहता कि चुनाव के दौरान परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकतीं।
याचिकाकर्ताओं ने एक याचिका के माध्यम से इस बात पर प्रकाश डाला कि परीक्षा कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखों से टकरा रहा है और इसलिए अदालत से अनुरोध किया गया कि वह प्रतिवादी अधिकारियों को परीक्षाओं को फिर से आयोजित करने के निर्देश जारी करे, जो चुनाव के बाद आयोजित की जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को परिवहन से हो सकती है दिक्कत

याचिका में आगे कहा गया कि लोकसभा चुनाव की निर्धारित तारीखों के कारण परिवहन और अन्य मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने हाल ही में आगामी लोकसभा चुनावों के कारण मई 2024 के लिए सीए इंटर और फाइनल परीक्षा को संशोधित किया था। हालाँकि, नई तारीख के बावजूद, सीए उम्मीदवारों ने परीक्षा तिथियों में संशोधन की मांग की थी। इसलिए कई अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई थी।  

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कई चार्टर्ड अकाउंटेंट उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई  याचिका को खारिज कर दिया। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटर और फाइनल परीक्षाओं को जून तक स्थगित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। लोकसभा चुनाव के बाद जून में परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी।

कोर्ट ने लगाई याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को फटकार

न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने सोमवार को याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों से पूछा, क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई परीक्षा नहीं हो सकती? बाद में याचिका खारिज करते हुए पीठ की राय थी कि कोई भी नियम यह नहीं कहता कि चुनाव के दौरान परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकतीं।
याचिकाकर्ताओं ने एक याचिका के माध्यम से इस बात पर प्रकाश डाला कि परीक्षा कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखों से टकरा रहा है और इसलिए अदालत से अनुरोध किया गया कि वह प्रतिवादी अधिकारियों को परीक्षाओं को फिर से आयोजित करने के निर्देश जारी करे, जो चुनाव के बाद आयोजित की जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों ने कहा परिवहन में हो सकती है दिक्कत

याचिका में आगे कहा गया कि लोकसभा चुनाव की निर्धारित तारीखों के कारण परिवहन और अन्य मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने हाल ही में आगामी लोकसभा चुनावों के कारण मई 2024 के लिए सीए इंटर और फाइनल परीक्षा को संशोधित किया था। हालाँकि, नई तारीख के बावजूद, सीए उम्मीदवारों ने परीक्षा तिथियों में संशोधन की मांग की थी। इसलिए कई अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई थी।  


संबंधित खबरें

वीडियो

Latest Hindi NEWS

Pitru Paksha 2024:| shreshth bharat
Pitru Paksha 2024: पितृपक्ष का तृतीया श्राद्ध आज, इस विधि से करें तर्पण और पिंडदान
Israel Attacks Lebanon| SHRESHTH BHARAT
इजरायल ने लेबनान पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह दे रहे थे भाषण
PM Narendra Modi
'वंशवाद की राजनीति…', PM मोदी ने श्रीनगर में तीनों परिवारों पर बोला तीखा हमला
ind vs ban
अश्विन के शतक से शुरूआती झटकों से उबरा भारत, जडेजा ने लगाया अर्धशतक
Mathura Train Accident
मथुरा में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 25 डिब्बे; कई ट्रेनें निरस्त
Adani Foundation
आंध्र प्रदेश में बाढ़ से बुरे हालात, अडानी फाउंडेशन ने 25 करोड़ रुपये का दिया योगदान