Arvind Kejriwal Interim Bail Reject: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ‘आप’ संयोजक को शराब घोटाला मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। बुधवार 5 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
मेडिकल ग्राउंड के आधार पर थी जमानत की मांग
दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। ED की ओर से ASG एसवी राजू ने इसका विरोध किया था। ED की ओर से उस समय बताया गया था कि वह मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांग रहे हैं, जबकि पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे थे।
2 जून को किया था सरेंडर
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। वहीं, कोर्ट ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा था।
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खराब सेहत का दिया था हवाला
मालूम हो कि सरेंडर की डेट नजदीक आने से पहले केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अंतरिम जमानत को एक सप्ताह बढ़ाने की अपील की थी। उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी खराब सेहत का हवाला दिया गया था। मगर कोर्ट ने उनकी अपील अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। अब उन्हें 19 जून को 3 बजे वैकेशन जज के सामने पेश किया जाएगा।