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कोर्ट ने के कविता की रिमांड तीन दिन और बढ़ाई, जानिए पूरा मामला

K KAVITA | BRS | COURT | ED | ARVIND KEJRIWAL | SHRESHTH BHARAT

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता की ईडी रिमांड 26 मार्च तक बढ़ा दी है। शनिवार को बीआरएस नेता को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। क्योंकि, उनकी ईडी हिरासत आज समाप्त हो गई थी। ईडी ने के. कविता की रिमांड को और पांच दिनों के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। इसके खिलाफ हम अदालत में लड़ाई लड़ेंगे। कविता ने मीडिया से कहा कि  यह एक राजनीतिक, एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है, वे पूछ रहे हैं। फैसला आ जाने के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव के समय इतनी राजनीतिक गिरफ्तारी क्यों की जा रही हैं। चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए।



ED ने BRS नेता के कविता की रिमांड मांग की

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बीआरएस नेता की पांच दिन की और रिमांड की मांग करते हुए अदालत को बताया कि उनके भतीजे मेखा सरन के आवास पर तलाशी चल रही है। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में के कविता की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उनसे इस निर्देश के साथ ट्रायल कोर्ट जाने को कहा कि दायर की गई जमानत याचिका पर शीघ्रता से फैसला किया जाएगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने टिप्पणी की कि उसे सभी के लिए एक समान नीति का पालन करना होगा और लोगों को जमानत के लिए सीधे शीर्ष अदालत में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। क्योंकि वे राजनीतिक लोग हैं।

जमानत के लिए जा सकती है ‘ट्रायल कोर्ट’

अदालत ने कहा कि बीआरएस नेता के कविता जमानत देने के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकती हैं या किसी अन्य उपाय का इस्तेमाल कर सकती हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर जमानत अर्जी दाखिल की जाती है तो उस पर जल्द फैसला किया जाना चाहिए।
के कविता ने अपने वकील पी मोहित राव के माध्यम से दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।


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