Pune Hit And Run Case: पुणे में हुए दर्दनाक सड़क हादसा मामले में पुलिस ने आरोपी के पिता ऐर पब संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। 19 मई को एक नाबालिग ने अपनी कार से बाइक सवार कपल को टक्कर मार दी थी। घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया। हालांकि, 15 घंटे बाद ही उसे रिहाई मिल गई।
‘हिट एंड रन’ मामले पुलिस पर संजय राउत ने लगाए ये आरोप
वहीं, अब इस मामले में पुलिस के रवैये को लेकर शिवसेना कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। ‘हिट एंड रन’ मामले में पुणे में लोग आरोपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने इस मामले में पुलिस को घेरा है। उनका कहना है कि आरोपी को पुणे के पुलिस कमिश्नर बचा रहे हैं। संजय ने आगे कहा कि आरोपी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पब में शराब पी रहा है, इसके बावजूद भी गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही उसे छोड़ दिया जाता है।
नाबालिग आरोपी को परोसा गया पिज्जा-बिरयानी
मीडिया रिपोर्ट्स में भी ऐसा दावा किया जा रहा है कि हिट एंड रन के नाबालिग आरोपी को गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने पिज्जा, बिरयानी खिलाया है। राज्यसभा सांसद संजय राउत का कहना है कि पुलिस आयुक्त को निलंबित कर देना चाहिए। आरोपी को पुलिस ने कुछ ही घंटों में क्यों छोड़ दिया। उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी निगेटिव आई थी, जबकि आरोपी का शराब पीने का वीडियो भी सामने आया है।
‘आरोपी की पुलिस मदद कर रही पुलिस’
संजय राउत के अलावा इस मामले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने भी आरोपी को लेकर पुलिस के रवैये पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ‘हिट एंड रन’ मामले के आरोपी की पुलिस मदद कर रही है।
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क्या है पूरा मामला?
बता दें कि मामला 19 मई का है। तेज रफ्तार से आ रही लग्जरी कार पोर्शे ने बाइक सवार कपल को टक्टर मार दी थी। कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। कपल मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। दोनों पेशे से इंजीनियर थे और पुणे में नौकरी कर रहे थे।
आरोपी को हो सकती है 10 साल की सजा
पुणे ‘हिट एंड रन’ मामले में महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो पिछले एक महीने से बिना नंबर प्लेट के चल रही थी। वहीं, मामले में RTO का कहना है कि गाड़ी खरीदने के बाद अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडवीस के निर्देश के बाद पुणे पुलिस ने सत्र न्यायालय का रुख किया है। ‘हिट एंड रन’ मामले में अगर आरोपी को व्यस्क के तौर पर सजा होती है तो उसे 10 साल की सजा सुनाई जा सकती है।