Atishi Defamation Case: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले CM आतिशी के लिए राहत भरी खबर है। सीएम आतिशी के खिलाफ बीजेपी नेता ने मानहानि का केस दायर किया था, जिसे दिल्ली की अदालत ने खारिज कर दिया है। वहीं, इससे पहले राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मानहानि केस भेजे गए समन को भी रद्द कर दिया है।
बता दें कि अदालत ने केस को खारिज करते हुए कहा कि आप नेता आतिशी की समान रूप से विपक्षी पार्टी के खिलाफ थी, नाकि किसी पार्टी के नेता के खिलाफ था।
जानें क्या था पूरा मामला
दरअसल, मामला पिछले साल अप्रैल का है। आप के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में रहते हुए आतिशी ने आरोप लगाया था कि BJP से जुड़े कुछ लोगों ने उन्हें और AAP के दूसरे नेताओं को पार्टी छोड़कर BJP में शामिल होने के लिए संपर्क किया था। आतिशी ने दावा किया है कि 21 AAP विधायकों से BJP ने संपर्क किया था, जिसने उनमें से प्रत्येक को BJP खेमे में जाने के लिए 25 लाख रुपये की पेशकश की थी।
BJP नेता प्रवीण कपूर ने दायर कराया था केस
AAP विधायकों पर झूठे दावे करने का आरोप लगाते हुए BJP नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी समेत अन्य AAP नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आतिशी के साथ-साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया था।
ये भी पढ़ें- सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली विधानसभा चुनाव में AAP के लिए करेंगे प्रचार
सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही पर लगाई थी रोक
इस बीच दिल्ली की सीएम आतिशी ने BJP नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर मानहानि शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत से जारी समन के खिलाफ सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राउज एवेन्यू स्थित सेशन कोर्ट ने इससे पहले मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।