श्रेष्ठ भारत (Shresth Bharat) | Hindi News

Our sites:

|

Follow us on

|

Bilkis Bano case: SC ने 11 दोषियों के आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने से किया इनकार


सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिलकिस बानो मामले में दोषियों द्वारा जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने आवेदन खारिज करते हुए कहा कि आत्मसमर्पण को स्थगित करने और जेल वापस रिपोर्ट करने के लिए उनके द्वारा बताए गए कारणों में कोई दम नहीं है। पीठ ने कहा “आवेदकों द्वारा आत्मसमर्पण को स्थगित करने और जेल में वापस रिपोर्ट करने के लिए बताए गए कारणों में कोई दम नहीं है क्योंकि वे कारण किसी भी तरह से उन्हें हमारे निर्देशों का पालन करने से नहीं रोकते हैं। इसलिए, विविध आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, इसे भी निपटाया जाए।”

दोषियों के आत्मसमर्पण करने का समय 21 जनवरी को समाप्त हो जाएगा।  बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों ने स्वास्थ्य समस्याओं, वृद्ध माता-पिता की देखभाल, फसलों की आसन्न फसल का हवाला देते हुए जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में गुजरात सरकार ने दोषियों को छूट दे दी थी। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई लेकिन 14 साल की सजा काटने के बाद अगस्त 2022 में रिहा कर दिया गया। 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया।

इसने गुजरात सरकार के माफी आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके द्वारा दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था, और उन्हें दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। पीठ ने माना था कि गुजरात सरकार छूट के आदेश पारित करने में सक्षम नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार है।

यह माना गया कि 13 मई, 2022 का निर्णय, जिसके द्वारा शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ ने गुजरात सरकार को 1992 की नीति के अनुसार दोषी को माफ करने पर विचार करने का निर्देश दिया था, अदालत के साथ “धोखाधड़ी करके” और सामग्री को दबाकर प्राप्त किया गया था। पीठ ने कहा कि दोषियों ने साफ हाथों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है और इस अदालत के समक्ष कार्यवाही “तथ्यों को दबाने” के कारण हुई है और यही कारण है कि यह इस अदालत के साथ धोखाधड़ी है।

शीर्ष अदालत का फैसला बिलकिस बानो और अन्य द्वारा 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आया था। इससे पहले गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे में दोषियों को दी गई छूट का बचाव करते हुए कहा था कि उन्होंने जेल में 14 साल की सजा पूरी कर ली है और उनका “व्यवहार अच्छा पाया गया है।

मार्च 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान, बानो के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी तीन साल की बेटी सहित उसके परिवार के 14 सदस्यों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। जब दंगाइयों ने वडोदरा में उनके परिवार पर हमला किया तब वह पांच महीने की गर्भवती थीं। 


संबंधित खबरें

वीडियो

Latest Hindi NEWS

UP Cabinet
योगी सरकार ने PRD के जवानों को दी खुशखबरी, बढ़ाई गई सैलरी
Delhi Weather
दिल्ली-एनसीआर में हीटवेव की चेतावनी, राजस्थान में रेड अलर्ट जारी
KKR vs LSG Head to Head Records
IPL 2025: KKR ने जीता टॉस, लखनऊ सुपर जायंट्स को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता
Waqf Bill in Supreme Court
वक्फ कानून के खिलाफ SC में कई याचिकाएं दायर, 15 अप्रैल को हो सकती है सुनवाई
Supreme Court On Tamil Nadu Governor
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर को लगाई फटकार, जानें क्या हैं मामला?
pm modi
मुद्रा योजना से महिलाओं और युवाओं को लाभ, उद्यमिता को बढ़ावा: प्रधानमंत्री मोदी