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पश्चिम-बंगाल की सीएम ममता ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, बलात्कार विरोधी कानून की मांग की

CM Mamata Letter to PM Modi: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इस मामले में डॉक्टरों ने हंगामा किया था। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है।
Kolkata Rape and Murder Case

CM Mamata Letter to PM Modi: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इस मामले में डॉक्टरों ने हंगामा किया था। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिठ्ठी में ममता ने पीएम मोदी से बड़ी मांग की है।

न्यूज एजेंसी ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार यानी 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र में बलात्कार के अपराधियों के लिए सजा के साथ-साथ कड़े कानून की मांग की है।

सीएम ममता के मुख्य सलाहकार अलपन बंदोपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो बनर्जी ने इस महीने की शुरुआत में कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद यह पत्र लिखा है।

लगभग 90 बलात्कार के मामले प्रतिदिन

देश भर में बलात्कार के मामलों की नियमित घटना पर ध्यान देते हुए सीएम ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लिखा है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लगभग 90 बलात्कार के मामले प्रतिदिन होते हैं। कई मामलों में बलात्कार पीड़ितों की हत्या भी कर दी जाती है।

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15 दिनों में पीड़ित परिवार को मिले न्याय: ममता

उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि, “अपराधियों के इस प्रवृत्ति को देखना भयावह है। यह समाज और राष्ट्र के आत्मविश्वास और विवेक को झकझोरता है, इसे समाप्त करना हमारा कर्तव्य है ताकि महिलाएं सुरक्षा महसूस करें। इस तरह के गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को कड़े केंद्रीय कानून के माध्यम से व्यापक रूप से संबोधित करने की जरूरत है, जो इन नृशंस अपराधों में शामिल लोगों के लिए ऐसी सजा का प्रावधान करें, जो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए।”

ममता बनर्जी ने इन मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने सुझाव दिया, ‘त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुनवाई अधिकतम 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।’

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