Supreme Court on NEET: मंगलवार (18 जून) को नीट यूजी परीक्षा 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने इस विवाद पर सख्ती का रुख अपनाया है। मामले पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर 0.01% भी किसी की गलती पाई तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। कोर्ट ने एनटीए को इस मामले में नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है।
NTA और केंद्र सरकार को नोटिस जारी
दरअसल, नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर शिक्षाविद नितिन विजय समेत अन्य याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्चय न्यायलय ने नेशनल टेस्टिंज एजेंसी (NTA) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले पर उनका जवाब मांगा। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि अगर 0.01% भी किसी की खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। हम परीक्षा की तैयारी को लेकर छात्रों की मेहनत को समझते हैं।
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नीट परीक्षा रद्द करने की मांग (Supreme Court on NEET)
सुप्रीम कोर्ट ने NTA से कहा कि वो छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करें। अगर परीक्षा में सच में कोई गलती हुई है, तो उसमें समय रहते सुधारा किया जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को पिछली याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। याचिकाओं में नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। अब इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी।