Savarkar Defamation Case: विनायक दामोदर सावरकर के पोते द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में पुणे की एक विशेष कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। बीते शुक्रवार को कोर्ट ने कांग्रेस नेता को समन जारी कर 23 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है।
सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने पिछले साल राहुल गांधी के खिलाफ पुणे की एक अदालत में शिकायत दायर करवाई थी। वहीं, यह मामला बीते महीने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (एफएमएफसी) अदालत से सांसदों और विधायकों के लिए विशेष अदालत में ट्रांसफर किया गया था।
संयुक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमोल शिंदे की अध्यक्षता वाली विशेष कोर्ट ने राहुल के खिलाफ समन जारी करते हुए कहा कि मामले में IPC की धारा 500 (मानहानि) के तहत दंडनीय आरोप का जवाब देने के लिए राहुल गांधी की उनकी उपस्थिति जरूरी है। कोर्ट ने उन्हें 23 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है।
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क्या है मामला (Savarkar Defamation Case)?
सात्यकी सावरकर ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मार्च 2023 में राहुल ने लंदन में दिए गए अपने एक भाषण में यह दावा किया था कि सावरकर के द्वारा लिखी गई एक किताब में उन्होंने (सावरकर) लिखा है कि एक बार सावरकर और उनके 5-6 दोस्तों ने मिलकर एक मुस्लिम व्यक्ति की खुब पिटाई की थी और उन्हें इस बात की खुशी भी थी।
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इस बात पर सात्यकी सावरकर ने कहा था कि सावरकर के जीवन में कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई और सावरकर ने कही भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने राहुल के आरोप को ‘काल्पनिक, झूठा और दुर्भावनापूर्ण’ करार दिया था (Savarkar Defamation Case)।