RG Kar Doctor Rape Case: कोलकाता के सियालदह की सत्र अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में अपना फैसला सुना दिया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। जज अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया है। अदालत संजय रॉय को सोमवार को सजा सुनाएगी।
वहीं, आरजी कर मामले के आरोपी संजय रॉय ने अदालत में दावा किया कि उसे फंसाया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि उसे सोमवार को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।
57 दिन बाद सुनाया फैसला
बता दें कि सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद फैसला सुनाया है। जज ने संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा, “तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए।”
CBI ने की दोषी को कड़ी सजा की मांग
CBI ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। पिछले साल इस केस ने पूरे देश लोगों को हिला कर रख दिया था। राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई और देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां घटना के विरोध में डॉक्टरों ने हड़ताल नहीं की थी।
कब हुई थी घटना?
बता दें कि पिछले साल 9 अगस्त 2024 को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में हुई थी। ट्रेनी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी। मामला स्थानीय सियालदह अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की कोर्ट में चला, जिसने आज 57 दिन बाद फैसला सुनाया है।