Wheat And Rice Reserve Price: केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सरकारी स्टॉक के गेहूं, चावल और मोटे अनाज का आरक्षित मूल्य तय कर दिया है। वर्ष 2024-25 के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत बेंचे जाने वाले सरकारी स्टॉक के गेहूं, चावल और मोटे अनाज का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। यह आरक्षित मूल्य गेहूं और चावल के लिए 1 अगस्त 2024 से 31 मार्च 2025 तक और मोटे अनाज के लिए 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 या फिर सरकार के अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
ई-नीलामी में क्या होगा मूल्य
खाद्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से निजी पार्टियों को सभी फसल वर्षों 2024-25 के लिए गेहूं का आरक्षित मूल्य साधारण औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के लिए 2325 रुपये प्रति क्विंटल और यूआरएस श्रेणी के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल होगा। इसी तरह भारत ब्रांड आटे की खुदरा बिक्री में लगी सरकारी एजेंसियों व स्टोर चलाने वालों के लिए और सामुदायिक रसोई चलाने वालों के लिए के लिए गेहूं का आरक्षित मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
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यह आरक्षित मूल्य गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक है। जानकारी के अनुसार ई-नीलामी के लिए उतारे जाने वाले गेहूं की मात्रा और नीलामी की समय अवधि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के परामर्श से तय की जाएगी। सामान्य तौर पर चावल का आरक्षित मूल्य 2800 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, लेकिन सरकारी एजेंसियों और सामुदायिक रसोई संचालकों को यह 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावल उपलब्ध कराया जाएगा।
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