श्रेष्ठ भारत (Shresth Bharat) | Hindi News

Our sites:

|

Follow us on

|

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें, HC ने खारिज की जमानत याचिका

मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है...
delhi excise policy case supreme court rejects manish sisodia bail plea

Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। याचिका पर सुनावाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, अब कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है।

दूसरी बार खारिज हुई सिसोदिया की याचिका

न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल बेंच ने मामले पर अपना फैसला सुनाया है। ये दूसरी बार है, जब हाइकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है। अब सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। मालूम हो कि इससे पहले निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में CBI और ईडी ने अगस्त साल 2022 में मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद पिछले साल 26 फरवरी 2023 को उन्हें हिरासत में लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद कोर्ट ने दो दिन और रिमांड बढ़ा दी थी।

यह भी पढ़ें- ‘कोई गलती ही नहीं की तो मानूं क्यों’…,कोर्ट में बोले बृज भूषण सिंह

9 मार्च को हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी

मामले में सीबीआई की FIR पर एक्शन लेते हुए ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।


संबंधित खबरें

वीडियो

Latest Hindi NEWS

PM Narendra Modi
'वंशवाद की राजनीति…', PM मोदी ने श्रीनगर में तीनों परिवारों पर बोला तीखा हमला
ind vs ban
अश्विन के शतक से शुरूआती झटकों से उबरा भारत, जडेजा ने लगाया अर्धशतक
Mathura Train Accident
मथुरा में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 25 डिब्बे; कई ट्रेनें निरस्त
Adani Foundation
आंध्र प्रदेश में बाढ़ से बुरे हालात, अडानी फाउंडेशन ने 25 करोड़ रुपये का दिया योगदान
Gorakpur-Lucknow News
रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर और लखनऊ के बीच चौथी लाइन को दी मंजूरी
Shoes Vastu Tips
घर की इस दिशा में भूलकर भी न उतारें जूते-चप्पल, वरना हो जाएंगे कंगाल !