New Income Tax Bill 2025 : बजट सत्र चालू है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 13 फरवरी को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश करेंगी। इसका एलान 1 फरवरी को ही बजट के साथ ही कर दिया था। नया इनकम टैक्स बिल 11:00 बजे से 3:30 बजे के बीच कभी भी पेश किया जा सकता है।
बता दें कि इस बिल को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। नया बिल 622 पन्नों का होगा। यह बिल 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इस बिल को लोकसभा में पारित होने के इसे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के रूप में जाना जाएगा।
दरअसल, इस नए इनकम टैक्स बिल को केंद्रीय कैबिनेट 7 फरवरी को मंजूरी दे दी थी। इस बिल को लोकसभा में पास होने के बाद, इस बिल को संसद की स्थायी वित्त समिति के पास आगे की रिव्यू के लिए भेजा जाएगा।
यह नया विधेयक आयकर कानूनों को सरल और क्लियर बनाने के लिए लाया जा रहा है। वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 में समय-समय पर कई संशोधन किए गए हैं, जिससे यह कानून बहुत कठिन और लंबा हो गया है।
नए इनकम टैक्स बिल में क्या होगा नया
वित्त मंत्री ने पहले ही बताया था कि इसका उद्देश्य होगा कि कोई भी आसानी से उसे समझ सके। इसलिए इसमें आसान भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। टैक्स विवादों को बढ़ाने वाले और जो शब्द जरूरी नहीं हैं उन्हें हटाया जाएगा। यह बिल समझने में आसान, सरल होगा।
टैक्स ईयर
अभी कई लोग आकलन वर्ष, वित्तीय वर्ष, पूर्व वर्ष जैसे टर्म को अच्छे से समझ नहीं पाते थे, जिसके कारण अब नए इनकम टैक्स बिल में ऐसे टर्म को हटाकर ‘टैक्स ईयर’ का इस्तेमाल किया जाएगा।
ज्यादा से ज्यादा तालिकाएं
लोगों को अच्छे से बिल समझ आए इसके लिए शर्तों और बड़े-बड़े स्पष्टीकरण की जगह छोटी और आसानी से समझ आने वाली तालिकाओं का इस्तेमाल किया गया है।
नियमों को बनाया सरल
सभी नियम करदाताओं को आसानी से समझ आ जाए इसके लिए नियमों को सरलता से समझाया जाएगा। ग्रेच्युटी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, लीव इन कैश जैसे कर्मचारियों के लिए जरूरी प्रावधानों को एक ही स्थान पर तालिका के माध्यम से समझाया जाएगा। ताकि करदाताओं को आयकर से जुड़े नियम अच्छे से समझ आ जाए।