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वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट आज संसद में की जाएगी पेश

Waqf Amendment Bill JPC Report: वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि समिति आज संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
Waqf Amendment Bill JPC Report

Waqf Amendment Bill JPC Report: वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि समिति आज संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। छह महीने के राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श के बाद जेपीसी ने रिपोर्ट तैयार की गई है। जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि समिति ने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले इनपुट एकत्र करने के लिए देश का दौरा किया, जिसमें 14 खंडों में 25 संशोधनों को अपनाना शामिल था।

लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल, भाजपा सांसद संजय जायसवाल के साथ आज वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश करेंगे। वे संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्यों का रिकॉर्ड भी पटल पर रखेंगे। रिपोर्ट 30 जनवरी, 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पेश की गई थी।

जेपीसी सदस्यों की चिंताओं पर जगदंबिका पाल का जवाब

जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि समिति के कुछ सदस्यों की शिकायत थी कि उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित हितधारकों के रिकॉर्ड के साथ-साथ रिपोर्ट के परिशिष्ट में असहमति के नोट भी शामिल किए गए हैं।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य

वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित 1995 के वक्फ अधिनियम की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, उन्नत ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को लागू करके इन चुनौतियों का समाधान करना है।

TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने लगाए आरोप

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और मोहम्मद नदीमुल हक, जो पैनल के सदस्य थे, ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को सौंपे गए “अपने असहमति नोटों के प्रमुख हिस्सों को हटाने” का विरोध किया था। बनर्जी और हक ने आरोप लगाया कि समिति के निष्कर्ष पक्षपाती और पूर्वनिर्धारित थे और दावा किया कि समिति ने हितधारकों के प्रतिनिधित्व, गवाहों के बयान और विपक्षी सदस्यों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण को नजरअंदाज कर दिया।

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