श्रेष्ठ भारत (Shresth Bharat) | Hindi News

Follow us on:

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

Delhi CM Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal: तिहाड़ जेल में 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में मौजूद अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। उच्च न्यायलय ने ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है। इसलिए केजरीवाली की रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है। केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने पहले केजरीवाल को रिमांड पर रखा और बाद में उनको तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था।

हाई कोर्ट से लगा केजरीवाल को झटका

केजरीवाल ने ईडी के जरिए अपनी गिरफ्तारी और रिमांड का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के लिए झटकेदार फैसला सुनाया है। सूत्रों के मुताबिक ‘आप’ इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया अरविंद केजरीवाल पर फैसला

जज ने साफ कहा कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं है और ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं उसके मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करना कोर्ट का काम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस गिरफ्तारी की टाइमिंग क्या है या चुनाव आ रहे हैं। इस तरह से कोर्ट ने केजरीवाल की ये याचिका खारिज कर दी है कि उनकी ईडी द्वारा गिरफ्तारी में चुनावी टाइमिंग का अहम रोल है।

सीएम के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं

कोर्ट ने कहा कि यह दलील खारिज की जाती है कि केजरीवाल से वीसी के जरिए पूछताछ की जा सकती थी। यह तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी है। यह अभियुक्त की सुविधा के अनुसार नहीं हो सकता। यह अदालत दो तरह के कानून नहीं बनाएगी – एक आम लोगों के लिए और दूसरा लोक सेवकों के लिए। मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं हो सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अप्रूवर को माफी देना ईडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। अप्रूवर (अनुमोदनकर्ता) पर सवाल उठाने का मतलब जज पर सवाल उठाना है। अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अप्रूवर की माफी कोर्ट तय करेगा।

हाईकोर्ट ने इस मामले पर ये भी कहा कि सरथ रेड्डी के बयान पर सवाल उठे हैं। इसके अलावा HC ने ये भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं दी जाएगी। बता दें, केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी की कस्टडी समाप्त होने के बाद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में लाया गया था। इसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत को 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया था। अब केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं।


संबंधित खबरें

वीडियो

Latest Hindi NEWS

UP Cabinet
योगी सरकार ने PRD के जवानों को दी खुशखबरी, बढ़ाई गई सैलरी
Delhi Weather
दिल्ली-एनसीआर में हीटवेव की चेतावनी, राजस्थान में रेड अलर्ट जारी
KKR vs LSG Head to Head Records
IPL 2025: KKR ने जीता टॉस, लखनऊ सुपर जायंट्स को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता
Waqf Bill in Supreme Court
वक्फ कानून के खिलाफ SC में कई याचिकाएं दायर, 15 अप्रैल को हो सकती है सुनवाई
Supreme Court On Tamil Nadu Governor
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर को लगाई फटकार, जानें क्या हैं मामला?
pm modi
मुद्रा योजना से महिलाओं और युवाओं को लाभ, उद्यमिता को बढ़ावा: प्रधानमंत्री मोदी