CAA: नागरिक संशोधन अधिनियम (CAA) की अधिसूचना जारी होने के बाद आज यानी 15 मई को पहली बार 14 लोगों को सिटीजनशीप सर्टिफिकेट दिया गया है। वहीं,पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गौर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया चालू हो गई है।
CAA के तहत 14 लोगों को मिला नागरिकता
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने एक पोर्टल के माध्यम से आवेदन संसाधित होने के बाद 14 लोगों को सर्टिफिकेट दिया है। इसके साथ ही आवेदकों को CAA से जुड़ी महत्त्वपूर्ण बातें बताई गई।
इन देशों के लोगों को मिलेगी नागरिकता
बता दें कि सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम अधिसूचित किया था, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्ता से आए हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी और बौद्ध धर्म के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के मुताबिक, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर रह रहे लोगों को ही नागरिकता मिलेगी।
CAA के तहत ऐसे मिलेगी नागरिकता
CAA के तहत नागरिकता पाने के लिए आपको indiancitizenshiponline,nic.in की बेवसाइट पर जाना होगा। इसके अलावा आप CAA-2019 एप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास 29 दस्तावेजों का होना बेहद जरुरी है। इनमें से 9 कागजातों से ये साबित होगा कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश , अफगानिस्ता के नागरिक हैं। वहीं, 20 दस्तावेज इस बात के सबूत होंगे कि आपने किस डेट को भारत में प्रवेश किया है।