69000 Teacher Recruitment Merit List: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को 69000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को तीन महीने में नई सूची जारी करने का आदेश दिया है। इससे योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है।
दरअसल, 69000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का पालन न करने का मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित था। भर्ती में 19 हजार सीटों के आरक्षण को लेकर अनियमितता का आरोप लगाते हुए कई लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाईकोर्ट ने शिक्षकों की मौजूदा लिस्ट को गलत माने हुए मेरिट लिस्ट को रद्द कर दी। साथ ही, योगी सरकार से तीन महीने के अंदर नई लिस्ट तैयार कर जारी करने का आदेश दिया।
बता दें कि जब दिसंबर 2018 में यह लिस्ट आई थी, तभी से इस पर विवाद शुरू हो गया था। शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने 19 हजार पदों को लेकर आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।
योगी सरकार ने दिसंबर 2018 में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जनवरी 2019 में परीक्षा कराई थी, जिसमें 4.10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। करीब 1.40 लाख अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में सफल हुए, जिनकी मेरिट लिस्ट जारी की गई। यह लिस्ट आते ही विवादों में घिर गई। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि आरक्षण के चलते उनका नाम लिस्ट में नहीं है।