Income tax refund: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। लोगों को ITR फाइल करना काफी झंझट का काम लगता है। इसका एक बड़ा कारण रिटर्न फाइल करते समय लगाए गए नियम हैं।
रिटर्न फाइल करते समय लोगों को ऐसे-ऐसे नियमों का सामना करना पड़ता है, जिनके बारे में उन्हें अंदाजा तक नहीं होता। अगर आपने असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ITR फाइल कर दिया और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो बता दें कि कुछ लोगों का रिफंड (IT Refund) नहीं आएगा। आइए जानते हैं इसकी वजह…
Income tax refund: क्या है प्रोसेस?
जब आप अपना ITR फाइल करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके फॉर्म की जांच करता है, जिसके बाद रिफंड प्रोसेस शुरू होता है। अगर उसमें कोई गलती रह जाती है या फिर आपका टैक्स ज्यादा कट जाता है तो भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आप रिवाइज्ड ITR भी फाइल कर सकते है। इसके बाद रिफंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में में आ जाता है।
इसलिए नहीं मिलेगा रिफंड
ITR रिफंड के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लिमिट तय किया है। अगर आपका रिफंड उस लिमिट में आता है, तो ही आपको रिफंड मिलेगा। बता दें कि अगर रिफंड की राशि 100 रुपये से कम है, तो रिफंड नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये रकम आपको कभी नहीं मिलेगी।
ITR फाइल करने से पहले जान लें ये नियम, वरना…
आपका रकम सरकारी खजाने में जमा रहता है और जब आप अगले वित्त वर्ष में ITR फाइल करेंगे और रिफंड मांगेंगे तो पिछले रिफंड को जोड़कर आपको रिफंड दिया जाएगा। इसे एडजस्टमेंट अमाउंट कहते हैं। हालांकि, अगले वित्त वर्ष भी पैसा तभी मिलेगा जब अमाउंट 100 रुपये से ज्यादा होगा।
बता दें कि 100 रुपए से कम का रिफंड प्रोसेस नहीं होता है। इस रिफंड को अगले वित्त वर्ष के रिफंड के साथ एडजस्ट करने के लिए रोक लिया जाता है।