Finance Bill 2024: लोकसभा में वित्त विधेयक 2024-25 पारित किया गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि होमबायर्स को प्रॉपर्टी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अपने बजट एलान में संशोधन किया गया है। इससे होमबायर्स को प्रॉपर्टी बेचने में राहत मिलेगी। वित्त विधेयक में संशोधन पेश करते हुए वित्त मंत्री ने एलान किया कि टैक्सपेयर्स के पास अब विकल्प होगा कि वे इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दें या फिर नए नियम के मुताबिक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर होने वाले एलटीसीजी पर 12.50 फीसदी टैक्स का भुगतान करें।
सरकार क्या लेकर आई संशोधन
वित्त मंत्री ने संशोधन पेश करते हुए बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर के निवेशकों को आगे भी प्रॉपर्टी की बिक्री पर इंडेक्सेशन का फायदा मिलता रहेगा। 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई जमीन या बिल्डिंग एसेट्स पर इंडीविजुअल और एचयूएफ (HUF) के पास विकल्प होगा। प्रॉपर्टी के बेचने या ट्रांसफर करने पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर टैक्सपेयर्स बगैर इंडेक्सेशन 12.5 फीसदी के दर से और इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी टैक्स में जिसमें टैक्सपेयर्स को कम टैक्स का बोझ लगे उसके तहत टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
बजट से मिडिल क्लास को होगा फायदा
वित्त विधेयक पर अपने जवाब में मिडिल क्लास पर टैक्स के बोझ को कम नहीं करने के आरोपों पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि मिडिल क्लास को बजट से फायदा होगा। सभी टैक्सपेयर्स पर 37,500 रुपये टैक्स के बोझ में कमी आई है। नए इनकम टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। फैमिली पेंशन पर डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 15000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है, इससे मिडिल क्लास को फायदा होगा।