West Bengal Teacher Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की बेंच ने कहा है कि नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले पर भी सहमति जताई है, जिसमें कहा गया कि इस नियुक्ति प्रक्रिया के जरिए भर्ती किए गए सभी शिक्षकों की नौकरी खत्म होनी चाहिए।
शिक्षकों की नौकरी रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने 25 हजार से ज्यादा शिक्षकों/स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सीजेआई संजीव खन्ना फैसले पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इस नौकरी से पहले किसी सरकारी विभाग में काम कर रहे थे, वह वहां वापस जाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे आवेदन पर 3 महीने में विचार हो।
वेतन लौटाने की जरूरत नहीं
सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि जो लोग अब तक नौकरी कर रहे थे, उन्हें वेतन लौटाने की जरूरत नहीं, लेकिन इस आदेश के बाद नौकरी खत्म है। उन्होंने कहा कि मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि एक दिव्यांग कैंडिडेट को मानवीय आधार पर राहत दे रहे हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार की प्रतिक्रिया
पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह फैसला गलत है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह फैसला पश्चिम बंगाल सरकार की भ्रष्टाचार की नीतियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे।