Irfan Solanki: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी मामले में इरफान को 7 साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं सपा विधायक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें इस मुकदमे में दोषी करार दिया था।
इरफान समेत 4 आरोपियों को हुई सजा
दरअसल, कानपुर के जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी (Irfan Solanki) में स्थित एक प्लॉट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में सात नवंबर 2022 को आग लग गई थी, जिसका आरोप नजीर ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी के साथ ही उनके साथियों पर लगाया था। इसके बाद मामला कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा, जहां इरफान, रिजवान, मो. शरीफ, शौकत अली और इजराइल आटे वाला को आगजनी, नुकसान पहुंचाने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी करार देते हुए 7 जून यानी आज फैसले की तारीख तय की थी।
यह भी पढ़ें- UP में दलितों का ‘नया मसीहा’ बने आज़ाद, अब मायावती को कौन पूछेगा?
अधिक जुर्माना और सजा सुनाई जाए- अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव
वहीं, आज सजा की सुनवाई के दौरान सपा विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से नहीं लाया गया, जबकि अन्य चारों आरोपी कोर्ट में ही मौजूद रहे। सजा पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से डीजीसी दिलीप अवस्थी, एडीजीसी भास्कर मिश्रा और पीड़ित नजीर की अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव ने तर्क रखा कि दोषी इरफान सोलंकी लोक सेवक हैं, उनकी जिम्मेदारी औरों से ज्यादा थी। इसलिए उनको अधिकतम सजा सुनाई जाए और अधिकतम जुर्माना लगाया जाए।