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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, जानिए वजह

MASJID COMMITTEE | SHREE KRISHNA JANMABHUMI | SUPREME COURT | SHRESHTH BHARAT

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मामलों पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया था। हाईकोर्ट ने कहा था ये सभी 15 मुकदमे एक ही जैसे है जिसमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है। जिसकी वजह से कोर्ट का भी समय बचेगा। लेकिन मुस्लिम कमेटी ने इस फैसलें को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निराशा हाथ लगी।

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी 15 मामले में कल इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में चल रहे शाही ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी। जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 20 मार्च को सुनवाई करेगा। इस मामले पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि शाही ईदगाह मस्जिद कटरा केशव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर बनाई गई है। मुस्लिम पक्ष की अधिवक्ता तसलीमा अजीज अहमदी ने अपनी दलील में कहा कि 12 अक्टूबर 1968 को कोर्ट ने उनके पक्ष में एक समझौता किया था।

 साथ ही उन्होंने कहा कि एर समझौते को चुनौती देने की समयसीमा तीन वर्ष है लेकिन वाद 2020 में दायर किया। इस तरह से मौजूदा विवाद समयसीमा से बाधित है। अहमदी ने आगे कहा कि यह विवाद शाही ईदगाह मस्जिद के हटाने के लिए याचिका दायर की गई थी और मंदिर वह जगह मंदिर को दे दी जाए लेकिन अहमदी ने अपनी दलीलों में कहा है कि वहीं मस्जिद का ढांचा मौजूद है और उसकी पूरी जानकारी मस्जिद कमेटी के पास है।            


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