Father Raped His Daughter In Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 11 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 40 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पिता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से 90 हजार रुपये बच्ची को प्रतिकार के रूप में दिलाए जाने के आदेश दिए गए हैं।
आरोपी उस्मान ने अपनी ही बेटी के साथ छेड़छाड़ की
बिजनौर में पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने 11 साल की मासूम से दुष्कर्म जैसा घिनौना अपराध करने वाले पिता उस्मान को दोषी करार देते हुए 40 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई। वहीं, लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह ने बताया कि स्योहारा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि आरोपी उस्मान ने अपनी ही बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि इससे पहले भी आरोपी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत कर चुका था।
दोषी उस्मान को 40 वर्ष की सजा
वहीं, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पॉक्सो की धारा की वृद्धि कर पीड़ित बच्ची के अदालत में बयान दर्ज कराए थे, जिसमें पीड़िता ने अपने पिता पर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। स्पेशल सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने सोमवार को दोषी उस्मान को 40 वर्ष की सजा सुनाई।